राजा वर्मा @फारबिसगंज
अररिया : महिला विकास निगम पटना बिहार सरकार एवं अनुमंडल प्रशासन फारबिसगंज के संयुक्त तत्वाधान में फारबिसगंज अनुमंडल के अंतर्गत भरगामा, नरपतगंज, फारबिसगंज प्रखंड के निर्वाचित मुखिया का एक दिवसीय बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन अनुमंडल सभागार फारबिसगंज प्रखंड परिसर फारबिसगंज में बुधवार को आयोजित किया गया। जिसका उद्घाटन डॉ योगेश कुमार सागर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया। उद्घाटन समारोह में फारबिसगंज विकास पदाधिकारी फारबिसगंज अमित आंनद एवं नरपतगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी भरगामा मंजू कुमारी तथा अनुमंडल गठित कमेटी के सदस्य श्री मनोज कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज,
श्री तेज बहादुर सिंह ली अकेडमी फारबिसगंज के प्राचार्य एवं संजय कुमार अध्यक्ष जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज तथा राज्य प्रशिक्षक संजय कुमार महिला विकास निगम पटना उपस्थित थे ।
राज्य प्रशिक्षक द्वारा मुखियागण को बताया गया कि अररिया जिला में बाल विवाह का प्रतिशत 48.9% है और इसकी सुधार में मुखिया की जिम्मेदारी अधिक तय की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून के तहत बाल विवाह की अनुमति देने वाले विवाह करने वाले विवाह करवाने वाले समारोह में हिस्सा लेने वाले पंडित , मौलवी, धर्मगुरु, टेलर प्रिंटिंग प्रेस , बैंड बाजा वाले, लाइट वाले सभी दोषी होंगे। इस कानून के तहत बाल विवाह करवाने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है महिलाओं को कारावास की सजा नहीं दी जाएगी उन्हें केवल अर्थ दंड दिया जाएगा। आगे बताया कि इसलिए जनप्रतिनिधि अभिभावक और माता-पिता को बताएं कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है।
इस तरह दो दिवसीय कार्यशाला को संपन्न कराने में अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी फारबिसगंज नरपतगंज एवं भरगामा और राज्य प्रशिक्षक महिला विकास निगम संजय कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी के प्रधान सहायक बसंत कुमार की अहम भूमिका रही।
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