Kosi Times
तेज खबर ... तेज असर

ये हमारा Archieve है। यहाँ आपको केवल पुरानी खबरें मिलेंगी। नए खबरों को पढ़ने के लिए www.kositimes.com पर जाएँ।

- Sponsored -

- Sponsored -

- sponsored -

बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, अब शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें

15 मई तक शिक्षण संस्थान बंद

- Sponsored -

Desk : बिहार में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 मई तक रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों को भी 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है।

इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। दुकानें और मंडियां अब शाम 7 बजे के बजाए 6 बजे तक ही खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यानों को भी बंद कर दिया गया है।

एक बार फिर पहले की तरह कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आने वाले लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए ठोस निर्णय लिया गया है।

रविवार को जारी नई गाइडलाइन :

– सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.

– रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा.

– रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा.

विज्ञापन

विज्ञापन

– सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.

– सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.

– श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.

– नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है.

– आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.

– मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी.

– होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.

– सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी।

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

आर्थिक सहयोग करे

Comments are closed.