पुरैनी,मधेपुरा से, अफजल राज की रिपोर्ट/ प्रखंड अंतर्गत औराय पंचायत के वार्ड नंबर 18 दीवान टोला चंदा की आंगनबाड़ी सेविका ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा गलत तरीके से चयन मुक्त कर दिए जाने को लेकर विधायक सहित जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर उचित न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने पीड़ित सेविका को स्थलीय जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
आंगनबाड़ी सेविका चांद प्रवीण के स्थानीय विधायक नरेंद्र नारायण यादव एवं जिला पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में चर्चा है कि 30 मार्च 2018 को उनकी शादी औराय पंचायत के वार्ड नंबर 18 दीवान टोला चंदा निवासी मोहम्मद सऊफ आलम के साथ हुई थी। नवविवाहिता होने के कारण वोटर लिस्ट में उनका नाम स-समय नहीं जुड़ पाया था। जबकि उनके पति,सास, ससुर एवं परिवार के अन्य सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इसी दौरान 05 अप्रैल 2018 को उक्त वार्ड में सेविका पद के लिए उन्होंने आवेदन जमा कराया था। उक्त केन्द्र के आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए 13 अप्रैल 2018 को आम सभा आयोजित की गई थी। जिसमें ज्यादा अंक रहने एवं पोषक क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिपिछड़ा जाति बहुलता के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 106 पर सेविका पद के लिए संबंधित पदाधिकारी द्वारा उसका चयन किया गया था।
आवेदन में यह भी चर्चा है कि एक वर्ष तक सेविका के पद पर कार्यरत रहने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से नियुक्ति के समय मतदाता सूची में नाम दर्ज नही रहने का हवाला देकर उसे चयन मुक्त कर दिया गया। साथ ही डीपीओ ने मुस्लिम अल्पसंख्यक के अति पिछड़ा कोटि के लिए आवंटित आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने दूर के रिश्तेदार कम अंक धारिका एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिपिछड़ा कोटि के वजाय विभागीय नियमावली को ताक पर रख कर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का उक्त पद पर चयन कर दिया गया।
आवेदिका चांद प्रवीण ने स्थानीय विधायक सहित जिला पदाधिकारी से अपने स्तर से स्थलीय जांच करते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है।
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